14 मिनट पहले
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मंगलवार को ऐश्वर्या राय ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके बाद अब बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स (जनता में छवि और व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा की जाए। साथ ही, वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी इमेज, पर्सोना और नकली वीडियो, खासतौर पर सेक्शुअल कंटेंट का उपयोग करने से रोका जाए।
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तेजस कारिया ने की। इस मामले को आज दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर दोबारा सुना जाएगा। पहली सुनवाई में अभिषेक बच्चन की तरफ से पेश हुए एडवोकेट प्रवीन आनंद ने कोर्ट को बताया कि कई डिफेंडेंट्स AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का इस्तेमाल कर नकली वीडियो और तस्वीरें बना रहे हैं। इन फर्जी कंटेंट में अभिषेक बच्चन का नाम, फोटो और नकली हस्ताक्षर तक शामिल हैं।
वकील ने यह भी कहा कि कुछ कंटेंट यौन रूप से आपत्तिजनक हैं, जो न केवल एक्टर की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि यह कानून का गंभीर उल्लंघन भी है।

ऐश्वर्या राय ने भी पर्सनैलिटी राइट की मांग की
ऐश्वर्या राय ने मंगलवार को पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने उन वेबसाइटों के बारे में बताया जो खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और उनकी तस्वीर वाले मग, टी-शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट्स सहित कई अन-ऑथोराइज्ड सामान बेच रहे हैं।
लाइव लॉ के अनुसार, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वे लोग, जो ऐश्वर्या की तस्वीरें बदलकर या उनकी पर्सनैलिटी बिना इजाजत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। बता दें कि इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट का वह ऑर्डर होता है, जिसमें किसी को गैरकानूनी या बिना अनुमति वाला काम रोकने के लिए कहा जाता है।
एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नाम की एक कंपनी ने लेटरहैड पर एक्ट्रेस की तस्वीर लगाई और उन्हें चेयरपर्सन बताया। उन्होंने कहा, “मेरे क्लाइंट को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी तरह फ्रॉड है।”

इन सेलेब्स के पास हैं पर्सनैलिटी राइट्स
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से पहले इसी साल मई में एक्टर जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी इमेज और वीडियो बदलकर बिना इजाजत मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। उस समय कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी सुरक्षित किया था।
साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर की इमेज, वॉयस और उनके “झकास” कैचफ्रेज का गलत इस्तेमाल रोक दिया था। वहीं, नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी सुरक्षा दी गई थी।
यह केस अब डिजिटल युग में सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर एक अहम मिसाल साबित हो सकता है। अदालत की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि क्या अदालत तुरंत किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करेगी या नहीं।
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