इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में लागू आरक्षण के नियमों के शासनादेश को रद्द कर दिया है.
स्पेशल ग्रांट कंपोनेंट के तहत यूपी के चार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर 79% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा था. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई याचिका में सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने इसे रद्द करने का आदेश है.
चार मेडिकल कॉलेज में दाखिले में दिया जा रहा था 79% आरक्षण
कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में NEET के तहत सीटें रिजर्वेशन में थी. चारों कॉलेजों को मिलाकर 340 सीटें हैं. इनमें एसी के लिए 248 सीट, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 44 और सामान्य वर्ग के लिए 28 सीटें निर्धारित की गई थी.
चारों मेडिकल कॉलेजों में 85-85 सीट थी. इनमें से हर एक में अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का जो निर्धारण किया गया था वो इस प्रकार था.
एसी वर्ग – 62
एसटी – 5
ओबीसी – 11
सामान्य 7
उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2010 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी. वहीं 2011 में अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, 2013 में जालौन का मेडिकल कॉलेज और 2015 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी.
स्पेशल ग्रांट के लिए लागू की गई थी आरक्षण व्यवस्था
केंद्र से स्पेशल ग्रांट लेने के लिए इन सभी चार मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 50 फीसदी आरक्षण के नियम को किनारे कर 79 फीसदी से अधिक रिजर्वेशन दिया गया था.हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद इन चार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए लागू की विशेष आरक्षण व्यवस्था को रद्द किया.
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