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Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद समेत नौ आरोपियों को जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है. इससे पहले दिल्ली की निचली अदालत ने सभी आरोपियों की ज…और पढ़ें

किसने क्या दलील दी?
निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उमर खालिद की ओर पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप ने दलील दी कि केवल व्हाट्सएप ग्रुप में होने से और बिना कोई संदेश भेजे कोई अपराध नहीं होता. उन्होंने कहा कि यह भी दलील दी कि खालिद से रुपये या किसी अन्य चीज की कोई बरामदगी नहीं हुई. साल 23-24 फरवरी 2020 की रात को कथित गुप्त बैठक बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है.
खालिद के वकील की दलील
शरजील इमाम ने दी क्या दलील?
शरजील इमाम ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वह सभी सह-आरोपियों से पूरी तरह से अलग है और किसी भी प्रकार की साजिश या साजिश बैठकों का हिस्सा नहीं लिया, जैसा दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है. शरजील के वकील तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा दंगों में शरजील इमाम की भूमिका 23 जनवरी 2020 तक बताई गई है और दिल्ली पुलिस द्वारा बिहार में उसके द्वारा दिया गया भाषण को आधार बनाया गया.
दिल्ली पुलिस ने दी क्या दलील?
दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एसजीआई तुषार मेहता ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि यदि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो आपको तब तक जेल में रहना चाहिए, जब तक कि आप बरी या दोषी नहीं हो जाते. मेहता ने कहा कि आरोपियों का इरादा एक विशेष दिन चुनकर दंगे करना और अधिक आगजनी के जरिए देश को वैश्विक स्तर पर बदनाम करना था.
आरोपी का नाम | गिरफ्तारी की तारीख |
शरजील इमाम | 28 जनवरी, 2020 |
उमर खालिद | 13 सितंबर, 2020 |
अतर खान | 29 जून, 2020 |
खालिद सैफी | 26 फरवरी, 2020 |
मोहम्मद सलीम खान | 24 जून, 2020 |
शिफा उर रहमान | 26 अप्रैल, 2020 |
मीरान हैदर | 01 अप्रैल, 2020 |
गुलफिशा फातिमा | 04 अप्रैल, 2020 |
शादाब अहमद | 11 जून, 2020 |
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